कोविड टीकाकरण महाभियान : बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव से पहुंचेगी टीम

कोविड टीकाकरण महाभियान : बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव से पहुंचेगी टीम

कोविड टीकाकरण महाभियान : बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव से पहुंचेगी टीम

05 सितम्बर। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार को 94 हजार लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी संजीदा है और ऐसे क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए टीमों को नाव से भेजने की तैयारी कर चुका है।

योजनाबद्ध तरीके से होने वाले इस टीकाकरण के दौरान बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के खजनी, कौड़ीराम, ब्रह्मपुर, डेरवा, बांसगांव आदि गांवों में टीम को नाव से भेजा जाएगा। यहां सबको समान रूप से टीकाकरण की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस महाअभियान में करीब 180 बूथों पर लोगों को कोविड का टीका लगेगा। गांवों में क्लस्टर अप्रोच के तहत बूथ बनाए जाएंगे। पहले से ऑनलाइन स्लॉट बुक करने वालों को टीकाकरण में सहूलियत मिलेगी।

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. नीरज कुमार पांडेय ने बताया कि इस महाभियान में कोविड टीके की पहली और दूसरी डोज लगायी जाएगी। सामान्य रूप से नियमित तौर पर 80 से 100 बूथों पर ही लोगों को कोविड टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है। शनिवार को सिर्फ दूसरी डोज का टीकाकरण होता है।

पहले महाभियान में 76 हजार के सापेक्ष 67 हजार का हुआ था टीकाकारण

इससे पूर्व चले टीकाकरण महाभियान में एक दिन में 76 हजार लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 67 हजार लोगों का टीकाकरण हुआ था। इस महाभियान में लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। टीकाकरण की सुविधा लोगों के घरों के नजदीक उपलब्ध करावाने की कोशिश रहेगी।

डोज है पर्याप्त

डॉ. पांडेय ने कहा कि महाभियान के लिए टीके की डोज की कोई कमी नहीं है। जिले में टीके की उपलब्धता के अनुसार हर व्यक्ति का टीकाकरण होगा। लोगों के सामुदायिक सहयोग की अपेक्षा भी है। लोग टीकाकरण सत्रों पर कोविड नियमों का पालन करेंगे। स्टॉफ से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है। लोगों को चाहिए कि वह स्लॉट बुक करवाकर ही टीका लगवाने आएं, इससे समय बचता है। टीकाकरण में भी तेजी आती है। टीका लगवाने आया व्यक्ति भी जल्दी घर वापस चला जाता है। ऐसा करने से सबकी सहूलियतें बढ़तीं हैं।

डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचे बूथ

टीकाकरण के लिए एक मोबाइल नंबर और पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट आदि में से एक का होना आवश्यक है।