आरटीआई का जवाब न देने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जनसूचना अधिकारी तलब
न्यायालय ने पूछा इस साल कितनी अर्जी आई व कितने का किया निस्तारण, सुनवाई 13अगस्त को
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में आरटीआई आवेदन पर समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर कड़ा रुख अपनाया है और जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को हाजिर होने का निर्देश दिया और पूछा कि 2026 मे कितनी अर्जी आई,और कितने का निस्तारण किया गया और कितनी विचाराधीन है। कोर्ट ने पूरी जानकारी मांगी है।
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने छात्रा रागिनी सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याची का कहना था कि उसने उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया था, लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। याची की ओर से अधिवक्ता अजीत सिंह और हिमांशु सिंह ने न्यायालय के समक्ष प्रभावी बहस की।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त 2026 को निर्धारित की है।