दरोगा भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट की मांग में याचिका

दरोगा भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट की मांग में याचिका

दरोगा भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट की मांग में याचिका

प्रयागराज, 05 जुलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 की दरोगा, प्लाटून कमांडर, पीएसी व फायर स्टेशन आफीसर भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।

याची का कहना है कि 2016-17 से 2020 तक के खाली पदों की भर्ती की जा रही है। ऐसे में आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। कहा गया है कि कई वर्ष भर्ती न निकालने से अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जा रहे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने रजत दीक्षित व 13 अन्य की याचिका पर दिया है।



याचिका में कहा गया है कि 24 फरवरी 21 को 9027 दरोगा, 484 प्लाटून कमांडर, पीएसी व फायर स्टेशन आफीसर समेत कुल 9534 पदों को विज्ञापित किया गया। 01 जुलाई 21 को अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। तीन साल से भर्ती नहीं हुई है। बहुत से लोग ओवरएज हो गये हैं।



सरकार ने कांस्टेबल भर्ती मे अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी है। याचियों ने भी दरोगा भर्ती में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट की मांग की है। किन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जिस पर यह याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई 12 जुलाई को होगी।