योगी सरकार ने बढ़ाया धान का समर्थन मूल्य, कैबिनेट ने भी दी हरी झंडी
कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 और ग्रेड-ए का 1960 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित
लखनऊ, 15 सितंबर । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ा दिया है। सरकार ने कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया है। सरकार के इस प्रस्ताव को कैबिनेट से भी बुधवार को मंजूरी मिल गई।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उप्र मंत्रिमंडल ने आज मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धान क्रय नीति निर्धारित कर दी है। इसके तहत कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में लखनऊ सम्भाग के जनपद हरदोई, लखीमपुर तथा सम्भाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी में धान क्रय की अवधि 01 अक्टूबर, से 31 जनवरी, 2022 तक तथा लखनऊ सम्भाग के जनपद लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव व चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज मण्डलों में 01 नवम्बर से 28 फरवरी, 2022 तक होगी।
धान विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन तथा समस्त क्रय एजेन्सियों पर ऑनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। किसानों से धान खरीद कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी।
72 घण्टे के अन्दर होगा भुगतान
प्रवक्ता ने बताया कि सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से धान क्रय के 72 घण्टे के अन्दर किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान क्रय हेतु निर्धारित क्रय अवधि में कृषकों द्वारा क्रय केन्द्रों पर बिक्री हेतु लाए गए निर्धारित गुणवत्ता के धान का क्रय किया जाएगा, परन्तु क्रय हेतु बोरों एवं कृषकों के भुगतान हेतु वित्तीय व्यवस्था के प्रबन्ध के दृष्टिगत सम्भावित क्रय लक्ष्य 70 लाख मी0 टन निर्धारित किया गया है।
प्रदेश भर में स्थापित होंगे 4,000 क्रय केन्द्र
उन्होंने बताया कि धान खरीदने के लिए प्रदेश भर में 4,000 क्रय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें खाद्य विभाग की विपणन शाखा के 1100, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ) के 1500, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड (पीसीयू) के 600, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के 200, उप्र उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) के 300 तथा भारतीय खाद्य निगम के 300 क्रय केन्द्र सम्मिलित हैं।
सामान्यतः क्रय केन्द्र प्रातः 9ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक खुले रखे जाएंगे, किन्तु जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु अधिकृत होंगे। कृषकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों में धान क्रय केन्द्र खुले रहेंगे।
ग्राम पंचायत में स्थित पंचायत भवन व सार्वजनिक स्थल जैसे-साधन सहकारी समिति के भवन, कृषि विपणन केन्द्र, बीज व खाद विक्रय केन्द्र आदि पर समीपस्थ क्रय केन्द्र का नाम व पता, क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम, मोबाइल नम्बर, केन्द्र के खुलने व बन्द होने का समय, न्यूनतम समर्थन मूल्य की वॉल पेण्टिंग अनिवार्य रूप से करायी जाएगी। इस सम्बन्ध में निदेशक, पंचायतीराज के स्तर से सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाएंगे।
क्रय केन्द्रों की रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेण्टर के माध्यम से जियो टैगिंग की जाएगी। जनपद में स्थापित सभी एजेन्सियों के क्रय केन्द्रों का नाम व पता, केन्द्र की लोकेशन, केन्द्र प्रभारी का नाम व मोबाइल नम्बर इत्यादि विवरण जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से कृषकों को पंजीकरण के समय ही उपलब्ध करायी जाएगी।
खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में इलेक्ट्रॉनिक प्वाइण्ट ऑफ परचेज मशीन के माध्यम से किसानों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केन्द्रों पर धान की खरीद की जाएगी। इस सम्बन्ध मंे आवश्यक दिशा-निर्देश आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा अलग से निर्गत किए जाएंगे।
हर जनपद में जिलाधिकारी होंगे नोडल अधिकारी
जनपद में धान क्रय हेतु जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। उनके निर्देशन तथा पर्यवेक्षण में धान क्रय कराया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के किसी वरिष्ठ अधिकारी को, जो कम से कम अपर जिलाधिकारी स्तर के हों, जिला खरीद अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी को अपर जिला खरीद अधिकारी नामित किया जाएगा।
यदि चावल मिलर को दिए गए धान के सापेक्ष 45 दिनों के अन्दर मिलर द्वारा केन्द्रीय पूल में चावल सम्प्रदान कर देता है, तो उसे प्रोत्साहन राशि की दर अरवा चावल तथा सेला चावल के लिए 20 रुपए प्रति कुन्तल मिलिंग किए गए धान पर देय होगा। प्रोत्साहन धनराशि की प्रतिपूर्ति केवल उन्हीं चावल मिलों को देय होगी, जिनका सम्बद्धीकरण जिलाधिकारी, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा क्रमशः जनपद की, मण्डल की व मण्डल के बाहर की चावल मिल होने की स्थिति में किया जाएगा। 45 दिन में चावल का सम्प्रदान न होने पर 01 रुपए प्रति कुन्तल की दर से होल्डिंग प्रभार देय होगा।