जिला प्रशासन ने माफिया कल्लू यादव की 27.6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

जिला प्रशासन ने माफिया कल्लू यादव की 27.6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

जिला प्रशासन ने माफिया कल्लू यादव की 27.6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

मीरजापुर, 26 दिसंबर । उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शुक्रवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने थाना विन्ध्याचल में पंजीकृत केस के संबंध हिस्ट्रीशीटर एवं गैंग लीडर राजेश उर्फ कल्लू यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की।

जिला पुलिस के अनुसार आरोपित राजेश उर्फ कल्लू यादव, निवासी नचनियाबीर थाना विन्ध्याचल, लंबे समय से गांजा, हेरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री के साथ-साथ विभिन्न समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। प्रशासन ने बताया कि इन अवैध कार्यों से अर्जित की गई उसकी अचल संपत्ति को गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 27.6 करोड़ रुपये है। कार्रवाई के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया विधि सम्मत ढंग से पूरी की गई।

इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर रितेश सिंह ने बताया कि जनपद में अपराध, माफिया और नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।