बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को बैरक के अंदर टीवी उपलब्ध कराने के लिए जारी हुआ आदेश
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ने दिया आदेश
मऊ 28 जुलाई. दक्षिण टोला थाना के क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट में बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी को जेल मे टीवी उपलब्ध कराए जाने सहित चार प्रार्थना पत्रो पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट राम अवतार प्रसाद के न्यायालय में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश ने प्रार्थना पत्र पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुनने तथा जेल अधीक्षक बांदा की आख्या का अवलोकन करने के बाद जेल अधीक्षक बांदा को आदेश दिया कि जेल मैनुअल एवं समुचित शासनादेश मे विहित प्रावधानों मे यदि टीवी अनुमन्य हो तो मुख्तार अंसारी की बैरक मे टीवी लगवाना सुनिश्चित करें।
बता दे कि दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट की कोर्ट में चार प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि मुख्तार अंसारी न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल में बंद है। उन्हें जेल मे टीवी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय। उनका मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जाय। जेल मैनुअल के अनुसार जेल में निरुद्ध बंदियों की श्रेणी का निर्धारण करते समय विचार किए जाने के लिए जिन आधारों को मानदंड बनाया जाता है । उसके अनुसार मुख्तार अंसारी पूर्ण रूप से उच्च श्रेणी के बंदी की सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी विचाराधीन बंदी हैं। सीनियर सिटीजन तथा ग्रेजुएट भी हैं ,एवं आयकर दाता हैं । इसके साथ ही पिछले 25 वर्षों से उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की हैसियत से लाखों जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार अंसारी को उच्च श्रेणी का बंदी घोषित करते हुए जेल अधीक्षक बांदा को निर्देशित किया जाए कि मुख्तार अंसारी को उच्चतर श्रेणी की सुविधा प्रदान करे। बुधवार को विशेष न्यायाधीश की कोर्ट मे सभी चारो प्रार्थना पत्रो पर सुनवाई हुई। इसमें भोजन और तख्त उपलब्ध कराने मे 2 सितंबर की तिथि नियत किया। उच्च श्रेणी सुविधा उपलब्ध कराने के मामले मे 8 सितंबर की तिथि नियत किया। मेडिकल बोर्ड का गठन कर जांच कराने के मामले मे 6 सितंबर की तिथि नियत किया। वही जेल की बैरक मे टीवी उपलब्ध कराने के मामले मे जेल अधीक्षक बांदा को आदेश दिया कि जेल मैनुअल एवं समुचित शासनादेश मे विहित प्रावधानों मे यदि टीवी अनुमन्य हो तो मुख्तार अंसारी की बैरक मे टीवी लगवाना सुनिश्चित करें।