अपहरण व दुष्कर्म मामले के आरोपित को हुई सात वर्ष की सजा
अपहरण व दुष्कर्म मामले के आरोपित को हुई सात वर्ष की सजा
प्रयागराज,10 जुलाई । नवाबगंज थाने की पुलिस टीम द्वारा की गई प्रभावी पैरवी की वजह से आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद, गुरूवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सात वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी अपर पुलिस उपायुक्त नगर अभिजीत कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के सरायजरायम गांव निवासी दीपू यादव पुत्र शिवशंकर यादव के खिलाफ वर्ष 2015 में धारा-363,366 भारतीय दण्ड संहिता एवं पॉक्सो एक्ट के मुकदमा दर्ज किया गया था। योगी सरकार के कड़े निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत नवाबगंज पुलिस टीम ने प्रभावी ढंग से पैरवी किया। परिणाम स्वरूप दोषी के खिलाफ दोष सिद्ध करने में कामयाबी मिल गई।
इस मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या 3 प्रयागराज ने गुरूवार को अभियुक्त दीपू यादव को धारा-366 में 7 वर्ष के कठोर कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 363 में पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड व धारा 8 पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
इस मामले में नवाबगंज प्रभारी निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह, कोर्ट मोहर्रिर रूबी सिंह और नवाबगंज थाने का पैरोकार वीरेन्द्र कुमार एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल कुमार सिंह के प्रयास से सजा हो गई।