पंचायत राज निदेशक उप्र का याची को निलम्बित करने के आदेश पर रोक

पंचायत राज निदेशक उप्र का याची को निलम्बित करने के आदेश पर रोक

पंचायत राज निदेशक उप्र का याची को निलम्बित करने के आदेश पर रोक

प्रयागराज, 25 अप्रैल । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निदेशक पंचायत राज उ प्र लखनऊ द्वारा याची दिनेश चंद्र पाठक के निलम्बन आदेश पर रोक लगा दी है और निदेशालय को जांच कार्यवाही यथाशीघ्र याची को सुनकर पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही याची को विभागीय जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा आरोप इतने गंभीर नहीं है जिनके आधार पर कठोर दंड दिया जा सके। ऐसे में निलम्बन उचित नहीं है। याची पर निर्देशों की अवहेलना करने स्वेच्छाचारिता के साथ काम करने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकलपीठ ने दिया है।

याची अधिवक्ता का तर्क था कि उसका निलम्बन जिलाधिकारी प्रयागराज की संस्तुति पर बिना विवेक का इस्तेमाल किए किया गया है। याची को चार्जशीट दी गई है। जिस पर विचार किए बगैर निलम्बित किया गया है।