प्रयागराज: पॉक्सो मामले में दोषी को 20 साल की सजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना
सरायइनायत थाना क्षेत्र के वर्ष 2023 के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय का फैसला, पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद हुई सजा।
प्रयागराज, 19 सितंबर । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित सराय इनायत थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते शनिवार विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-1 प्रयागराज ने पॉक्सो एक्ट मामले के दोषी को बीस साल की जेल और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रयागराज के सरायइनायत थाना क्षेत्र के बनी गांव निवासी राजेंद्र बिंद उर्फ जिन्दे पुत्र रामफल बिंद के खिलाफ वर्ष 2023 में धारा 377, 323 भारतीय दंड संहिता और धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रयागराज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पॉक्सो के आरोपित राजेंद्र बिंद उर्फ जिन्दे के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने धारा 377 के तहत 10 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 के तहत छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पुलिस का प्रयास है कि गंभीर अपराधों के मामलों में साक्ष्यों को मजबूत तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जाए।
मामले की पैरवी एडीजीसी मनोज कुमार त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार, हेड कांस्टेबल हरिओम सिंह (कोर्ट मोहर्रिर) और हेड कांस्टेबल श्रीनिवास (पैरोकार, थाना सरायइनायत) ने की।