दो अखबारों में भर्ती के विज्ञापन का नियम शिक्षक भर्ती के लिए, क्लर्क व चपरासी के लिए नहीं : हाईकोर्ट
दो अखबारों में भर्ती के विज्ञापन का नियम शिक्षक भर्ती के लिए, क्लर्क व चपरासी के लिए नहीं : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 07 जून । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा 16(ई) में वर्णित दो वृहद प्रसार वाले अखबारों में भर्ती के विज्ञापन का नियम लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती पर लागू नहीं है। ये भर्तियां इंटरमीडिएट एक्ट के रेग्यूलेशन 100, 101, 102 के तहत की जाती है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में व्यापक प्रसार वाले दो समाचार पत्रों में भर्ती विज्ञापन देने का प्रावधान शिक्षक भर्ती के लिए निर्धारित किया गया है। लिपिक भर्ती में यह लागू नहीं होगा।
इसी के साथ कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को 2004 मे प्रबंध समिति द्वारा लिपिक के नियुक्ति का वित्तीय अनुमोदन देने का निर्देश दिया है। किंतु कहा है कि याची लिपिक निरीक्षक द्वारा अनुमोदन से इंकार करने के आदेश 11 जनवरी 16 से वेतन का हकदार होगा और एक जुलाई 22 से प्रतिमाह वेतन भुगतान किया जाय।
कोर्ट ने कहा कि याची की नियुक्ति 2004 मे हुई। वित्तीय अनुमोदन नहीं मिला। निरीक्षक ने अनुमोदन से इंकार करने में 12 साल लगाये। देरी के लिए न केवल निरीक्षक जिम्मेदार है बल्कि याची व प्रबंध समिति ने भी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट की शरण नहीं ली। अनुमोदन से 2016 में इंकार के बाद कोर्ट आये। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आजमगढ़ जनपद के श्रीपति इंटरमीडिएट कॉलेज में नियुक्त लिपिक अरविंद कुमार यादव की याचिका पर दिया है।
याचिका में बताया गया कि याची को जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात विद्यालय प्रबंधन समिति ने वर्ष 2004 में नियुक्त किया था। जिसका स्थानीय अखबार में विज्ञापन दिया गया। कोर्ट ने लिपिक की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक के वित्तीय असहमति सम्बंधी 11 जनवरी 22 के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही याची को वर्ष 2016 से वेतन भुगतान करने का आदेश दिया।