चेन पुलिंग करने वाले 896 लोगों से 2,68,370 रुपये का जुर्माना वसूल
चेन पुलिंग करने वाले 896 लोगों से 2,68,370 रुपये का जुर्माना वसूल
प्रयागराज, 21 अगस्त । प्रयागराज मण्डल में चालू वित्त वर्ष से जुलाई तक अनधिकृत रूप से चेन पुलिंग के 904 मामले पाए गये। जिसमें रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रकरण दर्ज कर 896 व्यक्तियों को पकड़कर रेल न्यायालय प्रयागराज में पेश किया गया। इनसे कुल 2,68,370 रुपये जुर्माना वसूला गया।
यह जानकारी जनसम्पर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि चेन पुलिंग रेलगाड़ियों के परिचालन समय को प्रभावित करते हैं। रेलवे द्वारा चेन पुलिंग की व्यवस्था विशेष-आपात स्थिति के लिए की गई है। परन्तु कई बार सामान्य स्थिति में भी अकारण चेन पुलिंग की जाती है। जिस कारण चेन पुल की गई गाड़ी के अलावा उसके पीछे चलने वाली रेलगाड़िया भी प्रभावित होने से समय और सह यात्रियों को भी असुविधा होती है।
उन्होंने बताया कि बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्यवाही करने, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है। इसलिए यात्री बिना किसी उचित कारण के खतरे की जंजीर खींचकर अपने को परेशानी में ना डालें और यात्रियों को अनावश्यक कष्ट ना दें। इस प्रकार के कृत्य से ट्रेनों की समय पालनता प्रभावित होने के साथ ही सह यात्रियों को भी असुविधा होती है।