हाईकोर्ट से कैबिनेट मंत्री नंदी व पूर्व मेयर अभिलाषा को राहत
हाईकोर्ट से कैबिनेट मंत्री नंदी व पूर्व मेयर अभिलाषा को राहत
-चुनाव में बलवा करने के आरोप में लम्बित मुकदमे की कार्यवाही पर रोक
प्रयागराज, 08 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी को राहत देते हुए 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुट्ठीगंज थाने में दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने नंदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह व विनीत विक्रम और सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता को सुनकर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में नंदी व उनकी पत्नी पर बलवा करने और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के आरोप हैं। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए प्रयागराज ने आरोप से डिस्चार्ज करने की अर्जी खारिज कर दी है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।