करदाताओं को राहत, टीसीएस दर घटी, रिटर्न संशोधन के लिए दिया गया अतिरिक्त समय
करदाताओं को राहत, टीसीएस दर घटी, रिटर्न संशोधन के लिए दिया गया अतिरिक्त समय
नई दिल्ली, 01 फ़रवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में आम लोगों से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। आम करदाताओं को राहत देने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगने वाले स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) घटाकर 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर दिया गया है। आयकर रिटर्न संशोधित करने के लिए अब अतिरिक्त समय मिलेगा। आईटीआर‑1 और आईटीआर‑2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है, जबकि गैर‑लेखा परीक्षण व्यापार मामलों और न्यासों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी। संपत्ति बेचने वाले एनआरआई पर टीडीएस नियम भी बदले गए हैं। अब कटौती निवासी खरीदार करेगा और इसके लिए टैक्स अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होगी।