तेंदुए को बचाने गई पुलिस पर हमला, आरोपितों की याचिका खारिज
तेंदुए को बचाने गई पुलिस पर हमला, आरोपितों की याचिका खारिज
प्रयागराज, 11 जून । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुशीनगर के उन चार आरोपिताें की याचिका खारिज कर दी, जिन पर तेंदुए को बचाने गई पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप है।
कुशीनगर जिले के जटाहा बाजार थाने में आठ मई 2026 को एफआईआर दर्ज किया गया। आरोप है कि राजन कुशवाहा सहित चार अभियुक्तों ने तेंदुए को रेस्क्यू करने गई पुलिस टीम पर हमला किया और उन्हें अपना सरकारी कर्तव्य निभाने से रोका। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए।
न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला की खंडपीठ में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गई थी।
पीठ ने कहा कि जब जांच चल रही हो और तथ्य स्पष्ट न हों, तब हाईकोर्ट को गिरफ्तारी रोकने जैसे अंतरिम आदेश नहीं देने चाहिए। अभियुक्त चाहें तो अग्रिम जमानत के लिए सक्षम न्यायालय का रुख कर सकते हैं।