अनावश्यक चेन खीचने वाले 331 लोगों से वसूला 3 लाख से अधिक जुर्माना
अनावश्यक चेन खीचने वाले 331 लोगों से वसूला 3 लाख से अधिक जुर्माना
प्रयागराज, 13 मई । सभी रेलगाड़ी में रेल प्रशासन द्वारा एक अलार्म चैन की व्यवस्था की गयी है, जो यात्रियों और रेल प्रभारी के बीच संचार का साधन है। उचित और पर्याप्त कारण के आधार पर रेलगाड़ी को रोकने के लिए अलार्म चैन को यात्रियों के द्वारा खींचा जा सकता है। परन्तु कोई व्यक्ति बिना कारण के उसका अनुचित उपयोग करता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को धारा 141 के तहत दण्डित किया जाता है।
जनसम्पर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि इसी के अंतर्गत वर्ष 2022 में जनवरी से 30 अप्रैल तक प्रयागराज मण्डल में केवल चेन पुलिंग करने वाले कुल 331 लोंगो को गिरफ्तार कर उन पर रेलवे नियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 3,13,440 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।
पीआरओ ने बताया कि जनवरी से 30 अप्रैल तक प्रयागराज स्टेशन पर 26 लोंगों को, प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर 08 लोंगों को तथा सुबेदारगंज स्टेशन पर 03 लोंगो को, बिना उचित कारण के चेन खीचने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इन पर रेलवे नियम कि धारा 141 के तहत कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि रेल प्रशासन अनुरोध करता है कि बिना किसी वैध कारण के चैन पुलिंग करना संगीन अपराध है, इसमें दोषी को एक साल जेल या 1000 रूपये का जुर्माना हो सकता है।