महापौर ने गृहकर बिलों पर छूट 31 अगस्त तक बढ़ाया

महापौर ने गृहकर बिलों पर छूट 31 अगस्त तक बढ़ाया

महापौर ने गृहकर बिलों पर छूट 31 अगस्त तक बढ़ाया

प्रयागराज, 31 जुलाई । नगर निगम कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के निमित्त जारी किये गये गृहकर बिलों के सापेक्ष भवन स्वामियों को 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी। जिसे सोमवार को महापौर गणेश केसरवानी ने 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है।



नगर निगम के जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि इसकी अवधि समाप्त होने के पूर्व विभिन्न श्रेणियों में गृहकर अवशेष होने के कारण नगर निगम के पार्षदगण द्वारा इस विषय का उल्लेख करते हुए महापौर से छूट बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में महापौर ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित करते हुए 10 प्रतिशत छूट की अवधि बढाये जाने के लिए प्रस्ताव नगर आयुक्त नगर निगम के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिस पर समस्त औपचारिताएं पूर्ण करते हुए वर्तमान गृहकर बिलों पर छूट की अवधि 31 अगस्त 2023 तक प्रभावी की गयी है।