एससी-एसटी छात्रों की स्कॉलरशिप प्रतिपूर्ति न होने पर प्रमुख सचिव से हलफनामा तलब

एससी-एसटी छात्रों की स्कॉलरशिप प्रतिपूर्ति न होने पर प्रमुख सचिव से हलफनामा तलब

एससी-एसटी छात्रों की स्कॉलरशिप प्रतिपूर्ति न होने पर प्रमुख सचिव से हलफनामा तलब
प्रयागराज, 23 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप की प्रतिपूर्ति न करने के मामले में प्रमुख सचिव समाज कल्याण उप्र से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूछा है कि छात्रों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही है। 
 
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने भगवती कॉलेज सिवाया, मेरठ के एम एड छात्र सुशील कुमार व चार अन्य की याचिका पर दिया है।
 
याचियों का कहना है कि 2016 -17 बैच में उन्होंने 2018 में प्रवेश लिया। सत्र विलम्ब से चल रहा है। ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप दे दी गयी है, किन्तु फंड न होने के आधार पर एससी, एसटी छात्रों की स्कॉलरशिप प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है।
सरकार की तरफ से कहा गया कि फंड राज्य सरकार से मांगा गया है। किन्तु यह नहीं बता सके कि भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। इस पर कोर्ट ने दो बार समय भी दिया था। स्पष्ट जानकारी न मिलने पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। याचिका की सुनवाई 19 जुलाई को होगी।