बैंक के अवैध बेदखली की धमकी पर हाईकोर्ट सख्त
--अगली सुनवाई 3 जून को, बैंक से मांगी जानकारी
प्रयागराज, 01 जून । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने हरवती देवी की याचिका पर सरफेसी एक्ट के तहत बैंक की मनमानी पर स्पष्टीकरण मांगा है और याचिका को सुनवाई हेतु 03 जून को पेश करने का निर्देश दिया है।
याची अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत अभी तक कोई वैधानिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। इसके बावजूद, देहरादून स्थित ऋण वसूली न्यायाधिकरण में सुनवाई लम्बित रहते हुए बैंक द्वारा याचियों को कानूनी प्रक्रिया के बाहर जाकर बेदखल करने की धमकी दी जा रही है।
बैंक के अधिवक्ता देवेश सक्सेना ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई की तारीख तक याचियों को बेदखल करने का कोई तत्काल खतरा नहीं है।