गस्टर के दोषी को चार वर्ष एक माह का कारावास
गस्टर के दोषी को चार वर्ष एक माह का कारावास
न्यायालय ने मंगलवार को गैंगस्टर के दोषी को चार वर्ष एक महीने की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रामगढ़ पुलिस ने वर्ष 2011 में दिलफूल पुत्र चुन्ने खाँ निवासी नगला कोठी थाना रामगढ़ के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट संख्या 9 अर्चना गुप्ता के न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने की।
मुकदमे के दौरान न्यायालय ने दिलफूल को गैंगस्टर का दोषी माना। न्यायालय ने उसे चार वर्ष एक महीने की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।