जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद, 17 फ़रवरी । न्यायालय ने मंगलवार को जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना जसराना के गांव नथुआ निवासी योगेंद्र कुमार अपनी पत्नी शशी के साथ खेत पर गेहूं की कटाई कर रहा था। उसी दौरान पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। तभी गांव प्रधान रवेंद्र सिंह उर्फ रविंद्र पुत्र लज्जाराम वहां पहुंच गया। उसने बिना कुछ पूछे बताये योगेंद्र के सिर में जोर से डंडा मार दिया। योगेंद्र ने उसे दरांती फेंक कर मारी। वह उसके नहीं लगी। रवेंद्र सिंह तभी घर से तमंचा लेकर आ गया। उसने योगेंद्र को गोली मार दी। जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। योगेंद्र के बेटे प्रशांत ने 27 अप्रैल 2019 को रवेंद्र के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने उसके खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना। न्यायालय ने रवेंद्र को जानलेवा हमले का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख, दस हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। जिसमें से 75 हजार रुपया घायल योगेंद्र को देने के आदेश दिए है। अर्थ दंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।