पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहने पाएं, सक्रियता से निभाएं जिम्मेदारीः नन्दी
पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहने पाएं, सक्रियता से निभाएं जिम्मेदारीः नन्दी
प्रयागराज, 30 जनवरी । पात्र पागरिकों का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में मदद करें। जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उनकी मदद कर तत्काल बनवाकर बीएलओ को दें ताकि पात्र व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न रहने पाए। यह बात शुक्रवार को प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जोड़ो अभियान की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कही।
उन्होंने बूथ समितियों के साथ बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़े जाने एवं त्रुटि सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री नन्दी ने बूथ अध्यक्षों के साथ ही लोगों से मुलाकात की।
मंत्री नन्दी ने कहा कि एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नवयुवकों यानि नए मतदाताओं एवं छूटे हुए पात्र मतदाताओं से फॉर्म-6 भरवाए जा रहे हैं। इसके अलावा मृतक एवं अनधिकृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा नाम, पिता-पति का नाम, आयु आदि में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरवाया जा रहा है।
बीएलओ से भी कहा कि एक भी पात्र मतदाता छूटने न पाए और सभी के नाम क्रमबद्ध सूची में शामिल हो जाएं।
मंत्री नन्दी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार फॉर्म 6 भरते समय जन्मतिथि एवं आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड मान्य है। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा भी पाँच अन्य विकल्प उपलब्ध है। जिनमें से भी कोई एक दस्तावेज साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। इसी प्रकार आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा छह अन्य विकल्प उपलब्ध है। जिनमें से भी कोई एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। इन सारे दस्तावेजी विकल्पों की लिस्ट फार्म 6 में ही दी गई है। दस्तावेजी साक्ष्य देने पर आवेदक का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा।
इस अवसर पर चौक मंडल अध्यक्ष सुमित वैश्य, सेक्टर संयोजक अविनाश त्रिपाठी, अनुराग पाठक, अनूप मिश्र, राजेश केसरवानी, सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे।