आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर

आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर

आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर

प्रयागराज, 18 जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने मनोहर मिश्रा की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

याची के खिलाफ हत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में प्रयागराज के नैनी कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी के अनुसार नेवी में तैनात सुंदर मिश्रा को यह आशंका हुई उसे उसकी एक संपत्ति से वंचित कर दिया गया है। इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी सुनीता मिश्रा ने ससुर सहित परिवार के पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। याचियों की ओर से कहा गया कि अनजाने भय की वजह से मृतक ने आत्महत्या की। उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। जबकि, सम्पत्ति घटना के एक महीने के बाद कुसुम देवी के नाम हुई। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया।

कोर्ट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन केसों का हवाला देते हुए जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया और याची को जमानत पर छोड़ने का आदेश पारित किया।