एमपी-एमएलए कोर्ट में भाजपा सांसद रीता बहगुणा जोशी सहित पांच दोषी करार
एमपी-एमएलए कोर्ट में भाजपा सांसद रीता बहगुणा जोशी सहित पांच दोषी करार
लखनऊ, 04 नवम्बर, एमपी-एमएलए कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता क उल्लंघन में आरोपी भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी, दस साल पुराने मामले में कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी, संजय यादव, मनोज चौरसिया, राम सिंह और प्रभा श्रीवास्तव को दोषी करार दिया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। मामले में सभी दोषियों को सजा के तौर पर छह माह की निगरानी पर रहने के आदेश देते हुए रिहा किया है। साथ ही कोर्ट ने यह आदेश दिए है कि छह महीने के साधारण निगरानी पर अच्छा चाल-चलन रखने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष 20-20 हजार रुपये की दो जमानतों के साथ इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत का मुचलका भी दाखिल करेंगे। वह तीस दिन के अंदर जिला प्रोबेशन अधिकारी के सामने हाजिर भी होंगे।
यह पूरा मामला साल 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जिसमें भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी पर प्रचार समाप्त होने के बाद प्रचार करने का आरोप लगा था।