हाईकोर्ट ने एपीओ भर्ती में आयोग से कट ऑफ़ मेरिट माँगी
हाईकोर्ट ने एपीओ भर्ती में आयोग से कट ऑफ़ मेरिट माँगी
प्रयागराज, 23 जुलाई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकलपीठ ने गुरुवार को लोक सेवा आयोग से एपीओ भर्ती में हर श्रेणी का कट ऑफ़ अंक मेरिट मांगी है और पूछा है कि क्या किसी याची ने कट ऑफ़ अंक से अधिक अंक हासिल किया है या नहीं।
आयोग ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि किसी याची को कट ऑफ़ अंक से अधिक अंक नहीं मिला है किंतु कट ऑफ़ अंक की कोई जानकारी नहीं दी,जिस पर यह आदेश दिया गया है।
पंकज वर्मा एवं दो अन्य की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने की। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने बहस की। मामला भर्ती/चयन प्रक्रिया में श्रेणीवार (कैटेगरी-वाइज) मेरिट और कट-ऑफ अंकों से जुड़ा है। अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी ने प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने आयोग की ओर से तर्क दिया कि किसी भी याचिकाकर्ता ने सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। हालांकि, प्रति शपथपत्र में श्रेणीवार अंकों का खुलासा नहीं किया गया था।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर सीलबंद लिफाफे में यह जानकारी अदालत को उपलब्ध कराएं कि सामान्य श्रेणी और अन्य सभी आरक्षित श्रेणियों के कट-ऑफ अंक क्या है। क्या कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसने सामान्य श्रेणी में अंतिम रूप से चयनित व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त किए हों। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 28 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे निर्धारित की गई है।