सहायक प्रोफेसर प्राणि विज्ञान के साक्षात्कार में बैठने देने का आदेश संशोधित
दोनों तरफ से जवाब आने के बाद हो याचिका की सुनवाई
प्रयागराज, 13 मई । इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डॉ प्रीति पांडेय को सहायक प्रोफेसर भर्ती साक्षात्कार में शामिल होने के एकलपीठ के आदेश को संशोधित कर दिया है।
कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्रीति पांडेय की याचिका पर 16 मई तक जवाब दाखिल करने तथा याची पांडेय को तीन दिन में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका की सुनवाई 23 मई को की जायेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलसचिव व अन्य की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। अपील में एकलपीठ के 05 मई 22 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत एकलपीठ ने याची प्रीति पांडेय को सहायक प्रोफेसर प्राणि विज्ञान के साक्षात्कार में बैठने देने का निर्देश दिया था। इस मामले की अब 23 मई को सुनवाई होगी।