नियमित हुए लापता 115 कर्मियों के मामले में रेलवे को एक हफ्ते में जवाब देने का निर्देश

नियमित हुए लापता 115 कर्मियों के मामले में रेलवे को एक हफ्ते में जवाब देने का निर्देश

नियमित हुए लापता 115 कर्मियों के मामले में रेलवे को एक हफ्ते में जवाब देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे को इस बात का जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है कि 1996 में नियमित हुए 115 दैनिक कर्मी कौन और कहां है।

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने प्रदीप कुमार द्विवेदी की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में रेलवे पर कई वास्तविक दैनिक कर्मियों को नियमित न कर अपने चहेतों को फर्जी नियुक्ति दिखाकर नियमित करने का आरोप लगाया गया है।



जो कार्यरत दैनिक कर्मचारी नियमित नहीं किये गये वे न्याय की आस में भटक रहे हैं। रेलवे नियमित हुए 115 कर्मियों की सूची नहीं दे रहा। विजिलेंस जांच में कौन नियमित होने के बाद कहां तैनात हैं, पता नहीं है। सूचना आयुक्त व सांसदों के निर्देश कार्यालय में पड़े है। याची का कहना है कि रेलवे को जब अपने कर्मचारियों का पता नहीं है तो तनख्वाह कहां जा रही है। दैनिक कर्मियों को नियमित करने के घोटाले पर पर्दा डालने के लिए सूची का खुलासा नहीं किया जा रहा है। इससे पहले भी रेलवे के वकील ने जवाब दाखिल करने का समय मांगा था, किन्तु दुबारा एक हफ्ते का समय मांगा है। इस केस की सुनवाई 3 अगस्त को होगी।