आरजी कर : चार्जशीट को पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक नहीं दी है मंजूरी, सीबीआई की जांच में नए मोड़

आरजी कर : चार्जशीट को पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक नहीं दी है मंजूरी, सीबीआई की जांच में नए मोड़

आरजी कर : चार्जशीट को पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक नहीं दी है मंजूरी, सीबीआई की जांच में नए मोड़

कोलकाता, 02 दिसंबर (हि.स.)। राज्य संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और हाउस स्टाफ सदस्य आशीष पांडे के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट को औपचारिक मंजूरी नहीं दी है। यह स्थिति अदालत में चार्जशीट की आधिकारिक स्वीकृति में बाधा बन रही है।

सीबीआई ने 29 नवंबर को कोलकाता की एक विशेष अदालत में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें घोष, पांडे और तीन अन्य आरोपितों के नाम शामिल हैं। हालांकि, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अदालत इसे स्वीकार नहीं कर सकती। सीबीआई ने इस मामले में सरकार को कई बार पत्र भेजा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इससे आर.जी. कर कांड को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की मंशा सवालों के घेरे में आ गई है।

चार्जशीट में संदीप घोष और आशीष पांडे के अलावा, घोष के निजी सुरक्षाकर्मी अफसर अली और दो निजी ठेकेदार सुमन हाजरा और बिप्लब सिन्हा के नाम शामिल हैं। इन पर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं।

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दुष्कर्म मामले में दो और गवाहों के बयान दर्ज

इसके साथ ही, सीबीआई आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की एक जूनियर डॉक्टर के साथ अगस्त में हुए रेप और हत्या के मामले की भी जांच कर रही है। इस मामले में घोष और टाला पुलिस थाने के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल की भूमिका की जांच की जा रही है। इस घटना का ट्रायल कोलकाता की विशेष अदालत में इन-कैमरा हो रहा है, जहां सोमवार को फॉरेंसिक डॉक्टरों और पुलिस कांस्टेबल के बयान दर्ज किए गए। मुख्य आरोपित सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को वर्चुअली पेश किया गया। यह ट्रायल प्रक्रिया फास्ट-ट्रैक आधार पर रोजाना चल रही है।

यह मामला राज्य सरकार और सीबीआई के बीच टकराव और न्यायिक प्रक्रिया में देरी की ओर इशारा कर रहा है।