जनपद न्यायालय व समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को
जनपद न्यायालय व समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को
राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, राजस्व संबंधी बैंक के ऋण संबंधी वाद, विद्युत संबंधी वाद, फौजदारी वाद, आपसी सुलह समझौते के आधार पर होने वाले समस्त वादों का किया जाएगा निस्तारण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रज्ञा सिंह-द्वितीय ने बताया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इलाहाबाद के तत्वाधान में दिनांक 12.03.2022 को प्रातः 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय, इलाहाबाद व समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, राजस्व संबंधी बैंक के ऋण संबंधी वाद, विद्युत संबंधी वाद, फौजदारी वाद, आपसकी सुलह समझौते के आधार पर होने वाले समस्त वादों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। समस्त वाद कारियों से अनुरोध है कि वे अपने मुकदमों के तस्दीक अपने अधिवक्ता के द्वारा उचित माध्यम से लोक अदालत के आयोजन से पूर्व सम्पन्न करा लें, जिससे उनके मुकदमों का निस्तारण किया जा सके।