हत्या व दुष्कर्म के दाेषी को आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड

हत्या व दुष्कर्म के दाेषी को आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड

हत्या व दुष्कर्म के दाेषी को आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड

प्रयागराज, 31 मार्च । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित कोरांव थाने की पुलिस टीम के प्रभावी ढंग से पैरवी करने की वजह से विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या-02 प्रयागराज ने मंगलवार को हत्या एवं दुष्कर्म मामले के आरोपित को आजीवन कारावास एवं पचास हजार के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज के कोरांव थाना क्षेत्र के समेरी बाघराम पूरा भैंसोड़ गांव निवासी रोहिणी कुशवाहा पुत्र गेंदालाल के खिलाफ 03 जून 2021 को कोरांव थाने में धारा 302, 201, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

मामले में विवेचना पूर्ण होने के उपरांत 31 जुलाई 2021 को आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया।

अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रूप से साक्षियों के बयान कराए गए तथा प्रभावी पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या-02 प्रयागराज ने आरोपित रोहिणी कुशवाहा को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 201 भादवि में 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा वादी की बहन के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को तालाब में छुपा दिया गया था। पुलिस की प्रभावी विवेचना व न्यायालय में मजबूत पैरवी के चलते अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी।