महंत नरेन्द्र गिरी मामला : जेल में बंद आनंद गिरि की ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तारी की तथ्यों के साथ मांगा हलफनामा
महंत नरेन्द्र गिरी मामला : जेल में बंद आनंद गिरि की ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तारी की तथ्यों के साथ मांगा हलफनामा
प्रयागराज, 31 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में उनके शिष्य व अभियुक्त आनंद गिरी उर्फ अशोक कुमार चोटिया की ऑस्ट्रेलिया में एक महिला से छेड़छाड़ में हुई गिरफ्तारी की तथ्यों के साथ हलफनामा मांगा है।
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीबीआई से उनकी ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तारी व रिहाई के तथ्यों की सत्यता के साथ 10 दिन में हलफनामा मांगा है। जमानत अर्जी की सुनवाई अब 14 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।
याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जबकि पुलिस चार्जशीट में यह कहा गया है कि याची जब मई 2019 में आस्ट्रेलिया में था तो छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस की अभिरक्षा में थे। बाद में छोड़ दिया गया था और उसके बाद वह भारत वापस आ गए।
सीबीआई के वकीलों ने इस तथ्य के सत्यापन के लिए हाईकोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की। जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को सत्यापन हलफनामा दाखिल करने का 10 दिन का समय दिया है।