हाईकोर्ट में खुली अदालत में सुनवाई की गाइडलाइन जारी, कोविड नियमों का पालन अनिवार्य

हाईकोर्ट में खुली अदालत में सुनवाई की गाइडलाइन जारी, कोविड नियमों का पालन अनिवार्य

हाईकोर्ट में खुली अदालत में सुनवाई की गाइडलाइन जारी, कोविड नियमों का पालन अनिवार्य

प्रयागराज, 10 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार 14 जुलाई से खुली अदालत में मुकदमों की सुनवाई की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब वकीलों को कोर्ट में जाकर जजों के सामने बहस करने की छूट मिल गयी है। यह छूट कोविड-19 के चलते बंद थी।

कोर्ट में बहस करने की छूट के साथ-साथ वकीलों को वर्चुअल सुनवाई की भी छूट कायम रहेगी। वर्चुअल के साथ खुली अदालत में सुनवाई करने का फैसला न्यायमूर्तियों की कमेटी ने लिया है। इसके लिए महानिबंधक कार्यालय को पूर्व सूचना देनी होगी।



महानिबंधक द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोर्ट परिसर में उन्हीं वकीलों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके मुकद्दमें लगे होंगे और वैक्सीन लगवा ली होगी। प्रवेश के समय वैक्सीन प्रमाणपत्र दिखाना होगा। प्रमाणपत्र नहीं दिखाया और विरोध किया तो खुली अदालत में सुनवाई योजना स्थगित की जा सकती है।



कोर्ट परिसर में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा सामाजिक व शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा। कोर्ट रूम में 10 से अधिक अधिवक्ता एक साथ नहीं रहेंगे और सभी को भीड़ लगाने से बचे रहने का निर्देश जारी किया गया है। वकीलों को गाउन न पहनने की छूट होगी।



पान, तंबाकू, गुटका आदि खाकर परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। परिसर में थूकने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि समय-समय पर हाईकोर्ट परिसर, दरवाजे आदि का सेनेटाइजेशन किया जायेगा। कहा गया है कि शहर में लगातार तीन दिनों तक 50 से अधिक संक्रमित मिले तो खुली अदालत में सुनवाई स्वतः स्थगित हो जायेगी। अभी वकीलों के चेंबर बंद रहेंगे। कहा गया है कि सिस्टम सफल रहा तो चेंबर खोले जा सकेंगे।