पुलिस से अभद्रता के मामले में पूर्व विधायक हरिओम, अजीम सहित कई दोष मुक्त

पुलिस से अभद्रता के मामले में पूर्व विधायक हरिओम, अजीम सहित कई दोष मुक्त

पुलिस से अभद्रता के मामले में पूर्व विधायक हरिओम, अजीम सहित कई दोष मुक्त

फिरोजाबाद, 16 फ़रवरी । न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस से अभद्रता, धक्का मुक्की के मामले में दो पूर्व विधायक सहित अन्य सभी आरोपितों को दोष मुक्त किया है।

शिकोहाबाद में पूर्व विधायक हरिओम यादव के नेतृत्व में लगभग 150 लोगों ने 07 मार्च 2011 को सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया था। पुलिस ने पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन पर अभद्रता करने व पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की का आरोप लगाया था। पुलिस उनको पकड़ कर फ़िरोज़ाबाद ला रही थी। तभी मुख्यालय के समीप पूर्व विधायक ने बस को रुकवाकर पुलिस बल के साथ हाथापाई की। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन, विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए डा. निधि यादव के न्यायालय में चला। मुकदमे के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों ने कई दलीलें न्यायालय के सामने पेश की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों की गवाही के आधार पर अभियुक्तगण हरिओम, प्रदीप कुमार, गणेश कुमार, तेजपाल सिंह, विकास, रजनीश कुमार, फौरन सिंह, दिवस उर्फ दीपा, मनोज कुमार, मुस्तकीम, रामरतन, भूपेन्द्र कुमार, चन्द्रकान्त, अजीम भाई, मनोज कुमार गुप्ता, मकरन्द सिंह, सोनवीर, अनुजेश प्रताप सिंह, आदेश, अवधेश, प्रमोद कुमार, सुशील कुमार, ऋषि कुमार, रामनरेश, भूपेन्द्र, बालिस्टर, शैलेन्द्र कुमार एवं तेजपाल को दोषमुक्त किया है।