स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर उठा विवाद
हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग से 10 दिन में मांगा जवाब
प्रयागराज, 07 अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स, सिस्टर भर्ती परीक्षा 2021 मामले में सफल अभ्यर्थियों से अधिक अंक पाने वालों को चयन में विचार न करने के खिलाफ याचिका पर लोक सेवा आयोग व राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दी है और कहा है कि घोषित परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका की सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने प्रीति पटेल व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता रोहित द्विवेदी, एसपी पांडेय, अजय त्रिपाठी व आयोग के अधिवक्ता बी के एस रघुवंशी ने पक्ष रखा।
मालूम हो कि 3 अक्टूबर 21 को परिणाम घोषित किया गया और 28 मार्च 22 को वेबसाइट पर उत्तर कुंजी अपलोड की गई। आपत्ति नहीं मांगी गई। कुछ अभ्यर्थियों को दिये गये अंक से अधिक अंक प्राप्त होने के बावजूद चयन में शामिल नहीं किया गया। कुछ को चयनित से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, फिर भी चयन में शामिल नहीं किया गया। अनुभव योग्यता का अंक नहीं दिया गया। अनुभव योग्यता किस आधार पर स्वीकार या अस्वीकार की गई है। इसका खुलासा नहीं किया गया है। याची का कहना है कि प्रक्रियात्मक खामियां हैं। आनलाइन आवेदन दिया गया, जिसमें प्रक्रियात्मक कमी रह गई। आयोग के अधिवक्ता ने 10 दिन का जवाब देने का समय मांगा।