कनिष्ठ अभियंता भर्ती में विद्युत सेवा आयोग से जानकारी तलब
नियुक्ति याचिका के निर्णय पर निर्भर रखने का आदेश
प्रयागराज, 07 अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत सेवा आयोग की 191 कनिष्ठ अभियंता ट्रेनी इलेक्ट्रिक एवं 21 इलेक्ट्रॉनिक पदों की भर्ती की खामियों को लेकर दाखिल याचिका पर विद्युत सेवा आयोग से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि चयनित की नियुक्ति याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने बरेली के मोहम्मद अली अहमद की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना है कि लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद याचियों का दस्तावेज सत्यापन किया गया। किन्तु उसे चयनित नहीं किया गया और न ही पुनरीक्षित उत्तर कुंजी जारी की गई। याची की कुछ सवालों को लेकर दाखिल आपत्ति भी तय नहीं की गई है। कोई फार्मल आदेश जारी नहीं किया गया है। जिस पर आयोग से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।