खुद अतिक्रमण कर हटाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे याची पर लगा पांच हजार रुपए हर्जाना
खुद अतिक्रमण कर हटाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे याची पर लगा पांच हजार रुपए हर्जाना
प्रयागराज, 07 अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद ही सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण कर खेल का मैदान खाली कराने के लिए जनहित याचिका दाखिल करने वाले याची पर पांच हजार रुपए हर्जाना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने हर्जाना राशि एक माह में जमा करने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि हर्जाना राशि जमा नहीं की जाती तो महानिबंधक वसूल कर विधिक सेवा समिति में जमा कराये। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अलीगढ़ की ग्राम पंचायत कैसर के निवासी सतीस चंद्र की जनहित याचिका पर दिया है।
याची ने आरोप लगाया कि खसरा नंबर 474 रकबा 0.70 हेक्टेयर प्ले ग्राउंड अतिक्रमण से खाली कराया जाय। कोर्ट ने सरकारी वकील से जानकारी मांगी तो एसडीएम गंगिरी छर्रा ने 23 मार्च 22 को जानकारी दी कि याची का अवैध कब्जा अधिकारियों व गांव वालों की मौजूदगी में हटाया गया है। कोर्ट ने कहा कि ये आरोप सही पाये गये तो भारी हर्जाना लगाया जायेगा। याची अधिवक्ता ने याची से जानकारी लेने के लिए समय मांगा। अगली सुनवाई के दिन याची के वकील ने याचिका खारिज करने का अनुरोध किया। जिस पर कोर्ट ने हर्जाने के साथ याचिका खारिज कर दी है।