सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सहित 16 जिलों के बीएसए एवं अधिकािरियों के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित

कोर्ट ने उन्हें दण्डित करने से पहले एक माह में मांगी सफाई

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सहित 16 जिलों के बीएसए एवं अधिकािरियों के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित

प्रयागराज, 26 मई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल सहित 16 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों व वित्त व लेखाधिकारियों एवं अन्य पदों पर तैनात इन पदों पर रहे अधिकारियों के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित कर एक माह में सफाई मांगी है। कोर्ट ने कहा कि क्यों न उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित किया जाय।

साथ ही कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उप्र व महानिदेशक बेसिक शिक्षा उप्र को निर्देश दिया है कि वह स्वयं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। याचिकाओं की सुनवाई 2 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुदेश पाल मलिक सहित कई दर्जन अवमानना याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने सेवाकाल में मृत अध्यापकों की विधवा या वारिसों को ब्याज सहित ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को राहत नहीं मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने भी चार माह में भुगतान करने और भुगतान न कर पाने पर 18 फीसदी ब्याज सहित ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

आदेश का पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए गाइड लाइंस जारी करने का आदेश दिया। गाइड लाइंस जारी की गई। इसके बाद ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया किंतु ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। कहा गया कि राज्य सरकार की अनुमति मांगी गई है। उसी का इंतजार किया जा रहा है।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि प्रदेश में कुल 1276 अध्यापकों को भुगतान किया जाना है। जिसमें से 355 अध्यापकों के मामले में आदेश का पालन किया जा चुका है। 921 मामले अभी भी लम्बित है, जिनमें आदेश का पालन किया जाना है।



कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी अधिकारियों पर अनुच्छेद 142 के तहत बाध्यकारी है। आदेश का पालन करने के लिए अधीनस्थ संस्था के शासनादेश का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपील की सुनवाई जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का वैधानिक दायित्व है कि जैसे ही किसी अध्यापक की मौत का पता चले, वह उसकी विधवा या वारिसों को सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान सुनिश्चित करें।

कोर्ट ने कहा पिछले डेढ़ साल से कोर्ट आदेश पालन करने का आदेश दे रही है और आंशिक पालन ही किया जा सका। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज कार्यालय में नहीं बैठते। वह लखनऊ कैंप कार्यालय में ही रहते हैं। जब वे अपने कार्यालय में ही नहीं आते तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। कार्यालय का कामकाज कैसे सही चला सकते हैं। कोर्ट ने कहा सचिव अपना दायित्व निभाने में विफल रहे हैं। उन्होंने अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण खो दिया है। उनके आदेश को कोई बी एस ए नहीं मान रहा। अधीनस्थ अधिकारी फाइल पर बैठे हैं। काम नहीं कर रहे हैं।

कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उप्र व महानिदेशक बेसिक शिक्षा को इस मामले में ऐक्शन लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा अध्यापकों की विधवाएं न्याय के लिए अदालत के चक्कर लगा रही। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद पालन नहीं किया जा रहा। अवमानना केस से सरकारी खर्च का बोझ सरकार को झेलना पड़ रहा है। टैक्स पेयर के पैसे प्राइवेट वकीलों की फीस देने में खर्च हो रहे। कोर्ट ने बीएसए के केस भी सरकारी वकील के जरिए पेश करने पर बल दिया। कहा बीएसए को उनके वकील सही सलाह नहीं दे रहे। सरकार बीएसए के प्राइवेट वकीलों की फीस का भुगतान क्यों कर रही है। जो अधिकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे, उनसे मुकद्दमे का खर्च उठाने को कहा जाय।

कोर्ट ने कहा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व वित्त एवं लेखाधिकारी आदेशों की अवहेलना करने के लिए जवाबदेह हैं। जिन पर कार्रवाई की जाय। कोर्ट ने आजमगढ़, सहारनपुर, गाजीपुर, महाराजगंज, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, देवरिया, शामली, हाथरस, बलिया, जालौन, बस्ती, मथुरा, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर आदि जिलों में तैनात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों व वित्त एवं लेखाधिकारियो के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित किया है।