दहेज उत्पीड़न व खुदकुशी मामले में आरोपित शौहर की सशर्त जमानत मंजूर

दहेज उत्पीड़न व खुदकुशी मामले में आरोपित शौहर की सशर्त जमानत मंजूर

दहेज उत्पीड़न व खुदकुशी मामले में आरोपित शौहर की सशर्त जमानत मंजूर

प्रयागराज, 19 मार्च । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दहेज प्रताड़ना से आजिज खुदकुशी करने को मजबूर करने के आरोपित शौहर की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। वह 21 जुलाई 25 से जेल में बंद था।

यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने परवेज़ अहमद की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता का कहना था कि याची की बीबी ने शादी के एक साल के भीतर गर्भ होने के बावजूद जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जिसकी पुष्टि बिसरा रिपोर्ट में की गई है।

मृतका के पक्षद्रोही पिता व परिवार के लोगों ने भी अपने बयान में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। याची का आपराधिक इतिहास नहीं है। दहेज उत्पीड़न का आरोप निराधार व झूठा है।

कोर्ट ने कहा जब तक अभियुक्त दोषी न साबित हो जाय वह निर्दाेष माना जाता है। जमानत को दंड या निरोधात्मक कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।