जहरीली शराब से सात लोगों की मौत मामले में आरोपी की जमानत खारिज

जहरीली शराब से सात लोगों की मौत मामले में आरोपी की जमानत खारिज

जहरीली शराब से सात लोगों की मौत मामले में आरोपी की जमानत खारिज

प्रयागराज, 01 जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के  सिकंदराबाद में जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत के चर्चित मामले  की आरोपी माया देवी उर्फ मायावती की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने दिया है।
याची का कहना था कि 9 जनवरी 21 को पुलिस उसके लड़के कुलदीप की तलाश में आयी और अवैध शराब की फर्जी बरामदगी दिखाकर दूसरे दिन उसे पकड़ कर ले गयी तथा जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाने में एफ आई आर दर्ज करायी गयी है। जिसमें याची नामजद नहीं है। वह 66 साल की सीनियर सिटिजन है।

सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद कांत का कहना था कि चार्जशीट, एफ एस एल रिपोर्ट व मिथायल अलकोहल की बरामदगी और जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत की घटना गम्भीर अपराध है। जिसमें दर्जनों गम्भीर रूप से बीमार हो गये थे। याची पर अवैध शराब बनाकर बेचने का आरोप है। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। इस अवैध शराब के धंधे में पूरा परिवार शामिल है। जिस पर कोर्ट ने कहा याची को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता।