कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में 10 आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई
कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में 10 आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई
वाराणसी, 03 जुलाई। वाराणसी में चर्चित कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में थाना सारनाथ पुलिस ने गैंग लीडर लोकेश अग्रवाल निवासी महमूरगंज सहित दस आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा शुक्रवार काे जारी विज्ञप्ति के अनुसार गैंगस्टर की कार्रवाई में सामने आए नामों में विष्णु कुमार पाण्डेय निवासी तिसरिया परशुराम, थाना सारनाथ, प्रतीक कुमार पनिवासी स्टेट बैंक कालोनी पाण्डेयपुर, सुरेश चन्द्र गुप्ता निवासी प्रीतम नगर, थाना धूमनगंज, प्रयागराज, फैजुर रहमान निवासी आशियाना आजाद नगर, थाना करेली, प्रयागराज, विनोद अग्रवाल निवासी पटकापुर नगर, थाना फीलखाना, कानपुर, सत्येन्द्र कुमार साहू निवासी मालवीय नगर, थाना मुठ्ठीगंज, प्रयागराज, सैफ निवासी शाहगंज, प्रयागराज, आकाश पाठक निवासी सिद्धमाता गली गोलघर, थाना कोतवाली, वाराणसी और मनीष कुमार सिंह निवासी न्यू कालोनी सिघडिया, खोराबार गोरखपुर के नाम शामिल हैं।
थाना सारनाथ से मिली जानकारी के अनुसार मुकदमा संख्या पर 0623 - 2025 की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 208, 319(2), 61(2) बीएनएस व 8, 21, 25, 29, 26(डी) एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण में गैंग लीडर लोकेश अग्रवाल अपने सह- आरोपितों के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी व भण्डारण कर आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ अर्जित कर रहा था। गिरोह के सदस्य अवैध धन को अपनी शानो-शौकत एवं भोग-विलास में खर्च करते थे। पुलिस आयुक्त के अनुमोदन पर सभी दस आरोपितों के विरुद्ध थाना सारनाथ पर मुकदमा संख्या 351 - 2026 में धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत कर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की गई है।