एनसीसी (बी) सर्टिफिकेट धारक नीट अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल होने की मिली अंतरिम अनुमति

एनसीसी (बी) सर्टिफिकेट धारक नीट अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल होने की मिली अंतरिम अनुमति

एनसीसी (बी) सर्टिफिकेट धारक नीट अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल होने की मिली अंतरिम अनुमति

प्रयागराज, 03 सितंबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने प्रतियोगी छात्रा तान्या चौधरी को नीट यू जी 2026 की काउंसलिंग में भाग लेने की अंतरिम अनुमति दे दी है। याचिकाकर्ता तान्या चौधरी ने एन सी सी (बी) सर्टिफिकेट धारक बी ग्रेड को मिलने वाले आरक्षण का दावा करते हुए याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान काउंसलिंग प्राधिकरण की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया कि 20 अगस्त 2026 को मोहम्मद शहवाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित अंतरिम आदेश इस मामले पर भी लागू होता है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सीट आवंटन सहित चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया में पूरी तरह भाग लेने की अनुमति दी गई। अगली सुनवाई की तिथि 10 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।