अब्बास अंसारी के विवादित बयान मामले में फैसला सुरक्षित

अब्बास अंसारी के विवादित बयान मामले में फैसला सुरक्षित

अब्बास अंसारी के विवादित बयान मामले में फैसला सुरक्षित

प्रयागराज, 17 जनवरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के अधिकारियों के खिलाफ दिए विवादित बयान को लेकर दर्ज आपराधिक मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।



यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने अब्बास अंसारी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याची का कहना था कि धारा-153 के तहत उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। यह धारा बयान से दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने पर लागू होती है।

याची पर अधिकारियों को लेकर बयान देने का आरोप है। शेष धाराएं जमानती अपराध की है और राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज कराई गई है। इसलिए कार्यवाही रद्द की जाये। जबकि राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी का कहना था कि याची का बयान कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले, समुदाय को धमकाने वाला हैं। जिसमें राहत नहीं दी जा सकती।

दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया और कहा कि चाहें तो लिखित बहस दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने आपराधिक केस की सुनवाई प्रक्रिया पर लगी रोक फैसला आने तक बढ़ा दी है।

अब्बास अंसारी ने पिछले विधान सभा चुनाव के दौरान मऊ में आयोजित रैली में प्रदेश में उनकी सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब-किताब करने का विवादित बयान दिया था। इस पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई। याचिका में केस कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है।