ट्रक चालक से लूट के मामले में दो को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास
ट्रक चालक से लूट के मामले में दो को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास
झांसी, 7 नवंबर । उत्तर प्रदेश के झांसी में पांच साल पहले कनपटी में तमंचा लगाकर, मारपीट कर ट्रक चालक से लूट के मामले में दोषसिद्ध दो अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश कमल कान्त श्रीवास्तव की अदालत ने पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल के अनुसार ग्राम ढकपुरा थाना मतसेना जिला फिरोजाबाद निवासी वादी मुकदमा बिजेन्द्र यादव पुत्र गुना लाल यादव ने 13 अगस्त 2020 को थाना बड़ागांव पर लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि वह ट्रक लेकर नासिक से बिहार जा रहा था। उसके साथ में ड्राइवर टिन्कू पुत्र मोहकम सिंह था। 12 अगस्त 2020 को शाम करीब 6.00 बजे जैसे ही ट्रक पारीछा में पेट्रोल पम्प के सामने पहुंचा दो व्यक्ति मोटर साईकिल से पीछे से आये और ट्रक के सामने मोटर साईकिल लगा दी और ट्रक रोक लिया। उनमें एक व्यक्ति ट्रक पर चढ़ गया और मारपीट कर कनपटी में तमंचा लगा दिया। दाेनाें ने पर्स छीन कर मोटर साईकिल से भाग गये। पर्स में लगभग 1940 रुपये व ड्राइविंग लाईसेंस था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय में सुनवाई उपरांत आरोप सिद्ध होने पर वीर सिंह उर्फ टिंकू गुर्जर पुत्र साहब सिंह निवासी बछौनी, थाना रक्सा झांसी व सरदार गुर्जर पुत्र प्रताप सिंह, निवासी-ग्राम-घरोवा थाना उन्नाव, जिला दतिया, म०प्र० को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-394 के अपराध में 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास व 05-05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना हाेगा।