दो पैन कार्ड मामला : सपा नेता आजम खां और बेेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा
दो पैन कार्ड मामला : सपा नेता आजम खां और बेेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा
रामपुर, 17 नवम्बर । उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। फैसले के बाद दोनों को अदालत ने तुरंत कस्टडी में ले लिया।
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाना में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से दो पैनकार्ड बनवाए हैं। एक पैन कार्ड में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे में जन्मतिथि 30 सितम्बर 1990 दर्ज है। अब्दुला ने अपने पिता सपा नेता आजम खां के इशारे पर दोनों ही पैनकार्ड का उपयोग भी किया। पुलिस ने प्राथमिकी की जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे।
अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की ओर से बहस पूरी होने के बाद सात नवम्बर को अदालत ने पत्रावली पर फैसले के लिए 17 नवम्बर की तारीख लगाई थी। सोमवार को कोर्ट ने सपा नेता आजम खां और उनके पुत्र पूर्व विधायक अब्दुला आजम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे। फैसले को देखते हुए कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
उल्लेखनीय है कि अभी कुछ ही महीने पहले कई मामलों में जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खान सीतापुर की जेल से रिहा हुए थे।