टीईटी 21 के गलत सवालों को लेकर याचिका
राज्य सरकार व परीक्षा नियामक प्राधिकारी से दो हफ्ते में जवाब तलब
प्रयागराज, 28 अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र टीईटी परीक्षा 2021 सवालों के गलत जवाब को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दीक्षा सिंह व 7 अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 2017 के सवालों के जवाब बदल कर 2021 में पूछे हैं। सवालों के जवाब गलत है और पाठ्यक्रम के बाहर के सवाल भी हैं। हाईलेवल कमेटी से शिकायत का निस्तारण कराया जाए। तथा याचियों को गलत सवालों का ग्रेस अंक दिया जाय और जब तक याचिका तय नहीं हो जाती तब तक भर्ती पर रोक लगाया जाय।
कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। याची का कहना है कि 2017 की उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी। 14 सवाल गलत पाये गये थे। उन्हीं सवालों को जवाब में बदलाव कर दुबारा दिया गया है। उत्तर कुंजी के सवाल गलत हैं। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना है। याचिका की सुनवाई 25 मई को होगी।