शारीरिक अक्षम श्वेता को पीसीएस-जे परीक्षा में बैठने देने का आदेश

राज्य सरकार व आयोग से जवाब तलब

शारीरिक अक्षम श्वेता को पीसीएस-जे परीक्षा में बैठने देने का आदेश

प्रयागराज, 09 फरवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग प्रयागराज की पीसीएस जे परीक्षा 2022 में बोकारो, झारखंड की याची श्वेता को प्राविधिक रूप से बैठने देने का आदेश दिया है और कहा है कि परीक्षा का अंतिम परिणाम याचिका के निर्णय की विषयवस्तु होगा।

कोर्ट ने राज्य सरकार व आयोग से याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने चंद्र कांत पांडेय व दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता जैनेन्द्र पांडेय ने बहस की।

याची अधिवक्ता के अनुरोध पर याची संख्या एक व दो की तरफ से याचिका वापस करते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया। याची संख्या तीन स्वेता को राहत दी है। यह भी कहना था कि यह याचिका अन्य विचाराधीन याचिका में पारित आदेश से कवर है। कोर्ट ने याचिका को विचाराधीन याचिका संख्या 2599/2023 के साथ संबद्ध कर दिया है। दोनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी। याची एक हाथ व पैर से अक्षम है। उसने भर्ती में आवेदन दिया है। किंतु उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने याची को परीक्षा में बैठने देने का आदेश देते हुए आयोग व राज्य सरकार से जवाब मांगा है।