आदेश की प्रति अपर सॉलिसिटर जनरल कार्यालय को देने का निर्देश
केंद्र सरकार के अधिवक्ता के कोर्ट न आने पर दिया आदेश
प्रयागराज, 09 फरवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भर्ती परीक्षा 2018 में लिखित परीक्षा व मेडिकल जांच में सफल अभ्यर्थी की नियुक्ति कर कार्यभार न सौंपने को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार से दस दिन में जानकारी मांगी है और याचिका को सुनवाई हेतु 16 फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने याची अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि इस आदेश की प्रति अपर सालिसिटर जनरल कार्यालय को 48 घंटे में दे दें। कोर्ट ने यह आदेश लिस्ट रिवाइज होने के बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से किसी अधिवक्ता के कोर्ट में न आने पर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सोनू कुमार पासवान की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता लालू यादव व किरन रानी का कहना है कि लिखित परीक्षा और मेडिकल में सफल घोषित होने के बावजूद याची को ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है और इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में जानकारी मांगने का आदेश देकर एएसजीआई कार्यालय को देने का निर्देश दिया है।