हाई कोर्ट ने बैलेट पेपर और ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की
हाई कोर्ट ने बैलेट पेपर और ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की
नई दिल्ली, 18 अप्रैल । दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी नगर निगम चुनावों में बैलेट पेपर और ईवीएम मशीनों से चुनाव चिह्न को हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
याचिका 2017 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ चुकी अलका गहलोत ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि चुनाव चिह्न आरक्षित करना भ्रष्टाचार का बड़ा कारण है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील एचएस गहलोत ने कहा कि दिल्ली नगर निगम कानून के मुताबिक पार्षदों का चुनाव बिना किसी राजनीतिक दल को वरीयता दिए हुए सीधे बालिग मताधिकार के जरिये करने का प्रावधान है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को दरकिनार कर सीधे-सीधे पार्षदों का चुनाव आयोजित करने का निर्देशा-निर्देश जारी करना चाहिए।
याचिका में कहा गया था कि चुनाव चिह्न को आरक्षित करना लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने 2019 में भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 2019 में हाईकोर्ट ने दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर विचार करने का आदेश दिया था।