गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ अफजाल की अपील पर सुनवाई जारी
सरकार के सजा बढ़ाने की अपील पर आपत्ति का अंसारी को समय
प्रयागराज, 27 मई । इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की अपील की सुनवाई जारी है। राज्य सरकार की तरफ से सजा बढ़ाने की मांग में दाखिल अपील पर अफजाल अंसारी के अधिवक्ता को आपत्ति दाखिल करने का कोर्ट ने समय दिया है। मूल केस पर दोनों पक्षों की बहस लगभग पूरी हो चुकी है।
अगली सुनवाई जून माह के प्रथम सप्ताह में होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह कर रहे हैं। मालूम हो कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने चार साल की सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल की है। अपील में सजा को रद्द करने की मांग की गई है।
विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने पूर्व में अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस पर अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्थगनादेश देते हुए हाईकोर्ट को अपील का निस्तारण 30 जून तक करने का निर्देश दिया है।
कहा गया एक गवाह पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है। किंतु उसने स्वयं बयान दिया है। वर्ष 2007 से अब तक किसी ने भी अफजाल अंसारी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मूल केस में वह बरी किया जा चुका है और उसी केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का केस कायम किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का ठीक से परिशीलन नहीं किया है। अंसारी के खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं बनता। राज्य सरकार की तरफ से विरोध किया गया।