हाईकोर्ट ने परिषद व बीएसए मेरठ से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने परिषद व बीएसए मेरठ से मांगा जवाब
प्रयागराज, 04 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद व बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ से पूछा है कि क्या तबादला नीति के तहत अंतर जनपदीय स्थानान्तरण के लिए मेरठ में सहायक अध्यापक का कोई पद खाली है या नहीं। कोर्ट ने तीन हफ्ते का अंतिम अवसर देते हुए जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बुलंदशहर की सहायक अध्यापिका श्रीमती बबिता की याचिका पर दिया है। याचिका में याची का कहना है कि उसकी मूल नियुक्ति 6 नवम्बर 15 को प्राइमरी स्कूल कसिया, कुशीनगर में हुई थी। उस समय शादी नहीं हुई थी तो अंतर जनपदीय तबादला नीति के तहत अपने जनपद में तबादला करा लिया।
बाद में 11 मई 18 को केन्द्रीय कर्मी अजीत कुमार से विवाह हो गया। वह मेरठ में तैनात है और याची ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। आपरेशन हुआ है किन्तु अभी भी इलाज चल रहा है। 12 जनवरी 20 को याची ने अंतरजनपदीय तबादले की अर्जी दी किन्तु यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि तबादले का पद मेरठ में खाली नहीं है। याची को 2 दिसम्बर 19 के शासनादेश के अंतर्गत लाभ पाने का हक नहीं है।