डीएम मऊ को चार हफ्ते में आदेश का पालन करने या पेश होने का निर्देश
डीएम मऊ को चार हफ्ते में आदेश का पालन करने या पेश होने का निर्देश
प्रयागराज, 04 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बंसल को चार हफ्ते में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने या न करने की स्थिति में हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मोहम्मद हमीदुल हक की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि कोर्ट ने एक दिसम्बर 20 के आदेश से जिलाधिकारी को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मदरसा शमशुल उलूम, घोसी का याची को मुतवल्ली घोषित करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दाखिल हुई। इस पर कोर्ट ने आदेश पालन का अतिरिक्त समय दिया। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया तो दुबारा अवमानना याचिका दायर की गई है।
कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया अवमानना का केस बनता है और चार हफ्ते में अनुपालन हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा है कि आदेश का फिर भी पालन न किया तो कोर्ट में पेश हो।